QPodcast:आधार पर SC का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश दौरे पर राहुल गांधी
सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रावधानों में बदलाव के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बैंक खाते खोलने और मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार लिंक करने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही स्कूलों में एडमिशन और यूजीसी, नीट और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए भी आधार नंबर देना जरूरी नहीं होगा. अब प्राइवेट कंपनियां भी अपने एम्प्लॉई से आधार की कॉपी या आधार नंबर की मांग नहीं कर सकतीं हैं. वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी आधार का होना जरूरी नहीं रह गया है. हालांकि पैन कार्ड से आधार को लिंक करना जरूरी होगा.