PM Narendra Modi की हत्या की साजिश मामले में पुलिस को झटका, वामपंथी विचारकों को SC से राहत
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे पुलिस और जांच एजेंसी द्वारा देश के अलग अलग जगहों से वामपंथी विचारधारा के लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनलोगों के गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए याचिका दायर की गई थी और मामले निष्पक्ष जांच करने की मांग की थी. इस मुद्दे को वरिष्ट वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने कोर्ट में उठाया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए दोपहर 3 बजकर 45 मिनट का समय दिया था.
दोपहर को दोबारा इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से इस गिरफ्तारियों पर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर केंद्र और राज्य सरकार से मंगलवार तक जवाब देने को कहा है. साथ इस गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने इसपर कड़ी टिपण्णी करते हुए कहा है कि मतभेद लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्ब है अगर इसे रोका जाता है तो लोकतंत्र टूट जाएगा.